जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पीड़ित परिवार, उनके वकील और इस मामले में परिवार की मदद कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। इस मामले में पीड़ित के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर चंडीगढ़ में कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब 27 अप्रैल को इस मामले की आगे सुनवाई होगी।
यह घटना जनवरी, 2018 की है। यह मसला बकरवाल समुदाय की एक आठ साल की बच्ची का कई दिनों तक गैंगरेप के बाद हत्या से जुड़ी है। इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 15 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था। चार्जशीट के मुताबिक आठ साल की इस बच्ची को जनवरी में एक हफ्ते तक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया था और उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया। रेप के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। जिस बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई वो बकरवाल समुदाय की थी। तीन महीने बाद इस मामले ने न केवल तूल पकड़ा है बल्कि यह हिंदू-मुस्लिम में आपसी ठकराव का भी मुद्दा बन चुका है। इस मसले पर भाजपा के दो मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई होनी है।