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इस नियम के अनुसार ऐसे यात्रियों को क्वारंटाइन नियमों (Quarantine Rules) के कारणों से कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यही वजह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब यह कदम उठाना पड़ा है। अब 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवा चुके यात्रियों को क्वारंटाइन नियम में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि पुराने नियम के अनुसार अभी तक किसी भी यात्री को यात्रा से 72 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। लेकिन अब नया नियम लागू होते ही यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नियमों छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक के नियमों के अनुसार किसी विदेशी भी यात्री को क्वारंटाइन रहना पड़ता है। यह दो तरह का क्वारंटाइन होता है, एक सात दिन का इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन और दूसरा सात का ही होम क्वारंटाइन का नियम।
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आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए BMC ने क्वारंटाइन नियमों में फेरबदल किया था, जिसके हिसाब से घरेलू विमान से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा।