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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को मिली एक महीने की पैरोल

बीमार पिता से मिलने के लिए पेरारीवलन ने पैरोल की दाली थी अर्जी
12 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक मिली पैरोल
पैरोल के दौरान मीडिया से बात करने की मनाही

Nov 12, 2019 / 04:09 pm

Shivani Singh

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारीवलन को मंगलवार को एक महीने की पैरोल पर रिहा कर दिया गया।

पेरारीवलन ने अपने बीमार पिता से मिलने और पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए उसने पैरोल के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद वेल्लोर सेंट्रल जेल से उसे रिहा कर दिया गया।

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बता दें कि पेरारीवलन पहले यहां की पुझल जेल में बंद था। बाद में उसे स्वास्थ्य में दिक्कत की वजह से स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज कराना सुविधाजनक लगा था। जिसके वाद दोषी को वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया है।

मीडिया से बात करने पर रोक

पेरारीवलन को परोल के दौरान पेरारिवलन मीडिया से किसी भी तरह की बात करने पर मना ही है। कोर्ट ने उसे 12 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यानी 30 दिन की परोल दी है।
साथ ही कोर्ट ने पुलिस एस्कॉर्ट देने का भी आदेश दिया। बता दें कि इससे पहले पेरारीवलन को 2017 में इसी तरह के कारण के लिए दो महीने की परोल मिली थी।

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