बता दें कि 23 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय ने 107 आव्रजन जांच चौकियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने और आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
Bihar Election : उपेंद्र कुशवाहा पड़े अलग-थलग, आरजेडी नाराज तो नीतीश ने की ‘नो एंट्री’ की बात दिखाने होंगे ये कागजात गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश उन तिब्बती प्रवासियों के लिए जारी किया गया है जिनके पास भारत में रहने का स्थायी ठिकाना है। साथ ही भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इंडिया वापसी के लिए तिब्बती प्रवसियों का नाम विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय पर पंजीकृत होना जरूरी है। अगर वीजा की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो नया रिटर्न वीजा हासिल किया जा सकता है। भारत में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए उनका रिटर्न वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल होगा। जिन लोगों की वीजा अवधि समाप्त हो गई है वो लोग नवीनीकरण के लिए भारतीय मिशनों या संबंधित अधिकारियों से एक नया रिटर्न वीजा प्राप्त कर सकते हैं।
Gupteshwar Pandey ने खोला सियासी पत्ता, पहली बार एनडीए में जाने के दिए संकेत अब आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले ऐसे तिब्बती प्रवासियों के लिए लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इंडिया लौटने वाले तिब्बती प्रवासियों को कोविद-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा।