scriptINX Case: पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट का CBI को नोटिस, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई | INX Case: Delhi High Court notice to CBI on P Chidambaram petition | Patrika News
विविध भारत

INX Case: पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट का CBI को नोटिस, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सीबीआई को 7 दिन अंदर रिपोर्ट देने का आदेश
चिदंबरम का दावा- बदले की भावना से कार्रवाई
चिदंबरम ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी

Sep 12, 2019 / 04:57 pm

Dhirendra

chidambaram-court.jpg
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले ( INX Media Case ) में दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ( CBI ) को नोटिस जारी किया है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर सीबीआई से केस की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर मुकर्रर की है।
बदले की भावना से कार्रवाई

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को अर्जी के जरिए चुनौती दी गई है।
फिलहाल, तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर दावा किया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर की गई है।
https://twitter.com/ANI/status/1172031421336023041?ref_src=twsrc%5Etfw
निचली आदेश को चुनौती

इसके साथ ही चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर 5 सितंबर के निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
SC से भी नहीं मिली राहत

बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। जिसका बाद चिदंबरम को उनके दिल्ली स्थित जोरबाग आवास से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में इस मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

Hindi News / Miscellenous India / INX Case: पी चिदंबरम की याचिका पर दिल्‍ली हाईकोर्ट का CBI को नोटिस, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

ट्रेंडिंग वीडियो