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जयपुर

राजस्थान में अब शिक्षा विभाग ने दिए सभी विद्यालयों को ये निर्देश, कम सीट दिखाने वालों की खैर नहीं

आरटीई के तहत नया नियम, साथ ही स्कूलों को मिले हैं ऐसे निर्देश…

जयपुरMay 03, 2017 / 02:45 pm

vijay ram

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आरटीई में विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश देने से बचने वाले निजी विद्यालय अब कक्षा में कम सीट दिखाकर बच नहीं सकेंगे। गत वर्ष प्रारंभिक शिक्षा विभाग को इस तरह की शिकायत मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अब शिक्षा विभाग ने आरटीई और सामान्य सीटों पर विद्यालयों में दिए गए विद्यार्थियों के प्रवेश के ब्यौरे को सार्वजनिक करने को कहा है।

जिसमें शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूची तो आरटीई पोर्टल पर अपलोड करनी ही होगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिन्होंने नॉन आरटीई में विद्यालय की शेष सामान्य 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लिया है।

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