जिसमें शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि निजी विद्यालयों को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूची तो आरटीई पोर्टल पर अपलोड करनी ही होगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिन्होंने नॉन आरटीई में विद्यालय की शेष सामान्य 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लिया है।