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इंडिया ने ड्रैगन को दिया एक और झटका, अब सरकारी खरीद से चीनी कंपनियां बाहर

केंद्र ने बदल दिए General Financial Rules 2017 के नियम।
India के सभी सीमावर्ती देशों पर लागू होगा यह नियम।
राज्य सरकारों की ओर से जारी खरीद पर भी लागू होगा Modi Government का फैसला।

Jul 24, 2020 / 03:09 pm

Dhirendra

Chinese Companies

ia के सभी सीमावर्ती देशों पर लागू होगा यह नियम।

नई दिल्ली। लद्दाख में चीनी पीएलए ( Chinese PLA ) की घुसपैठ और गलवान हिंसा ( Galwan Valley ) के बाद केंद्र सरकार ( Central Government ) ने जनरल फाइनैंशियल रूल्स 2017 ( General Financial Rules 2017 ) को बदल दिया है। सरकार के इस फैसले को ड्रैगन के लिए बड़ा झटका ( Big jolt to Dragon ) माना जा रहा है। हालांकि संशोधित नियम सभी सीमावर्ती देशों पर लागू होगा, लेकिन चीन को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।
संशोधित जनरल फाइनैंशियल रूल्स के तहत अब सरकारी खरीद ( public procurement ) में चीनी कंपनियां शामिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि यह नियम सभी सीमावर्ती देशों पर लागू होगा।

जानकारी के मुताबिक भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा ( National Security ) को मजबूत करने के मकसद से केंद्र सरकार ने जनरल फाइनैंशल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इसका सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ( China, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal ) जैसे देशों पर होगा। खासकर चीनी कंपनियों पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए कि सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों ( Chinese companies ) का बोलबाला रहता है।
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संशोधित नियम के तहत भारत की सीमा से सटे देशों से बोली लगाने वाली कंपनिंया गुड्स और सर्विस की बोली लगाने के लिए तभी पात्र माने जाएंगे जब वे सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होंगी। कॉम्पीटेंट अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड ( DPIIT ) की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी जरूरी कर दिया गया है ।
सरकारी खरीद को लेकर जारी केंद्र का नया आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ( CPSE ) और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं व अन्य एजेंसियों पर लागू होंगी। यानि सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता प्राप्त एजेंसियों पर यह लागू होगा।
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केंद्र के फैसले के बारे राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखित में आदेश की जानकारी दे दी गई हैं। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 257 (1) को लागू करने का फैसला किया है। मतलब सरकार का यह आदेश राज्य सरकार और उनके अंडरटेकिंग के प्रोक्योरमेंट पर भी लागू है।

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