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क्या है मामला
याचिका कर्ता महेश(बदला हुआ नाम) का कहना है कि उन्होंने शादी से पहले अपनी पत्नी रानी(बदला हुआ नाम) को ठीक से नहीं देखा था। महेश ने बताया कि जब वह पहली बार रानी को देखने गया था तो उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। इस पर उसके रानी के घरवालों ने उसको महेश से मिलने और बात करने की इजाजत भी नहीं दी। इस तरह से वह उसके चेहरे को ठीक तरह नहीं देख पाया। महेश ने बताया कि शादी में रानी शेव कराकर आई थी। यहां तक कि शादी के कई दिनों बाद तक भी वह छिपछिपाकर शेविंग और मेकअप कर सामने आती रही। आरोप है कि एक दिन जब वह कई दिनों के बाद घर लौटा तो उसने रानी को बिना शेविंग के देखा। इस पर जब उसने ससुराल पक्ष के लोगों से बात की तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साथ ली और दोबारा इसकी शिकायत न करने की धमकी दी। इसके बाद महेश ने पुलिस में अपने साथ ही धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन वहां से भी उसको कोई राहत न मिल सकी। जिसके बाद उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई।
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आरोपों को बताया झूठा
वहीं रानी के वकील में कोर्ट में महेश के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है। वकील का कहना है कि महेश के घरवालों ने शादी में बड़े दहेज की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर वह और उसका परिवार रानी का उत्पीड़न करने लगे। रानी ने कोर्ट के समक्ष महेश के साथ रहने की सहमति जताई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने महेश की याचिका का खारिज कर दिया है।