जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) एक्सपायर हो चुके हैं वे अब 30 सितंबर के बाद भी इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं। इस बीच आपको कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देना होगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
इससे पहले मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ाया था। मगर कोरोना संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। मालूम हो कि कोरोना वायरस से अब तक करीब 7,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।