हालांकि अभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। सिर्फ एडमिशन, काउंसलिंग/गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट्स स्कूल आ सकेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है।
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नई गाइडलाइन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (9 अगस्त) से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खुलेंगे। हालांकि, अभी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन एडमिशन, काउंसलिंग/गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए छात्रों को स्कूल आने की इजाजत है।
इन प्रतिबंधों में मिली छूट
नई गाईडलाइन के मुताबिक, पहले से जारी कोविड प्रतिबंधों में छूट दी गई है। अब सोमवार से साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे, लेकिन अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे। इससे पहले सरकार ने 50 फीसदी वेंडर्स के साथ सिर्फ 1 म्युनिसिपल जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी।
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इसके अलावा नए आदेश में यह भी कहा गया है कि मार्केट, मॉल्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। 50 फीसदी क्षमता के साथ थियेटर, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्सेस चलेंगे। रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दोपहर 12 से रात 10 तक बार खुलेंगे।
अंतिम संस्कार और शादियों में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन अभी भी किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी।