दिल्ली सरकार का कहना है कि पैंडामिक एक्ट और धारा-144 लागू होने के चलते दस्तावेजों को रिन्यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी के कागजों के रिन्यू की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। जिसमें बताया गया कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके या अब से 31 दिसंबर तक एक्सपायर होने वाले मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
मालूम हो कि केंद्र सरकार (Central Government) ने भी इस तरह की छूट दी थी। इसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया था। शुरुआती दौर में केंद्र की ओर से वाहन चालकों को डॉक्यूमेंट्स के रिन्यू के लिए 30 जून 2020 तक मोहलत दी गई थी। मगर महामारी के बढ़ने और परिवहन कार्यालयों में लोगों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से सरकार ने इसकी समय सीमा और बढ़ा दी थी। अब केंद्र की ओर से भी एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स को दोबारा इश्यू कराने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है।