उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 8 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसों में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।