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मेरठ

GST Return File : इन आसान तरीके से खुद करें अपना जीएसटी रिटर्न फाइल

GST Return File व्यापारी छोटा हो या फिर बड़ा। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आती है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी से या लापरवाही से इसके गंभीर नतीजें भारी—भरकम जुर्माने के रूप में चुकाने होते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं। जिससे आप अपना जीएसटी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं।

मेरठJan 15, 2022 / 01:39 pm

Kamta Tripathi

GST Return File : इन आसान तरीके से खुद करें अपना जीएसटी रिटर्न फाइल

GST Return File : इन आसान तरीके से खुद करें अपना जीएसटी रिटर्न फाइल

GST Return File जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए बार—बार वकील को फोन कर रहे हैं और इसके बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए किसी को शुल्क देने की भी जरूरत नहीं है। अब व्यापारी वर्ग इन आसान टिप्स से अपना जीएसटी खुद ही भर सकता है। खासकर मध्यम वर्ग से लेकर बड़े तबके के लोग व्यापार करते हैं। कई तरह के बिजनेस होते हैं, जिनके जरिए लोग पैसे कमाते हैं। नौकरी करने से अच्छा लोग बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। बड़े व्यापारियों की बात छोड़ दे तो देश में काफी संख्या में ऐसे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं। जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग-अलग तरह के व्यापार करते हैं। वहीं, अपने व्यापार के कमाए पैसों पर इन्हें टैक्स भी देना पड़ता है। हालांकि, अब पहले की तरह कई तरह के टैक्स न होकर सिर्फ एक टैक्स यानी जीएसटी होता है। लेकिन अब भी देखा जाता है कि छोटे व्यापारी इस उलझन में रहते हैं कि वो जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसका सरल तरीका बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं।
जीएसटी रिटर्न फाइल करने तरीका
सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना है। यहां जाकर अपना पैन कार्ड नंबर और अपने राज्य का कोड डालना है। ये भरते ही 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब अपना चालान यहां अपलोड करना है। यहां से हर एक चालान के लिए अलग चालान नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको आउटवर्ड रिटर्न, आवक वापसी और संचयी मासिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना होगा। कहीं अगर इस प्रक्रिया में कोई एरर आती है, तो उसे सही करना है और रिटर्न को री-फाइल करने का विकल्प चुनना है।
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फिर अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले जीएसटी सामान्य पोर्टल पर सूचना अनुभाग के जरिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में बाहरी आपूर्ति रिटर्न दाखिल करें। इसके बाद सप्लायर द्वारा सुसज्जित आउट सप्लाई का जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराया जाएगा।
अब जीएसटीआर-2 फॉर्म में अंदर की आपूर्ति का विवरण दर्ज करना होगा। वहीं, पूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1ए में प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई इनवर्ड सप्लाई की जानकारी के सुधार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

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