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इस मुस्लिम महिला अधिवक्ता ने तीन तलाक पर उलेमाओं के लिए कह दी ये बड़ी बात, देखें वीडियो यह है पूरा मामला पुलिस के अनुसार उंचा सद्दीक नगर निवासी मोहम्मद शमीम ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी है कि उसकी बहन का निकाह तीन साल पहले खुर्जा निवासी आबिद के साथ हुआ था। आबिद का पाॅटरी का बिजनेस है। भार्इ ने तहरीर मेंं आरोप लगाया कि निकाह के बाद से ही आबिद उसकी बहन का उत्पीड़न करने लगा। इसके कारण आबिद के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सितंबर 2018 में आबिद ने पुरानी तारीख का तलाकनामा बनाकर भेज दिया था। आरोप है कि पति आबिद ने शरीयत का हवाला देकर उसकी बहन से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने की जानकारी दी। भार्इ मोहम्मद शमीम का आरोप है कि आबिद ने पुरानी तारीख का तलाकनामा बनवाया है।
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VIDEO: मेरठ के डीएम ने समाज को जागरूक करने के लिए अपने बच्चों के साथ किया ऐसा सिर्फ नामजद, गिरफ्तारी नहीं सीआे दिनेश शुक्ला ने कहा कि पत्नी पक्ष की आेर से पति अाबिद पर मुस्लिम महिला (अधिकार एवं विवाह संरक्षण) अध्यादेश 2018 का हवाला देते हुए कार्रवार्इ की मांग की है। धारा-4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एक तरफ तो नए साल पर इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है, लेकिन कार्रवार्इ के नाम पर पुलिस ने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने पति को नामजद तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की है।