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मेरठ

Corona का कहर: शादी में 100 से अधिक लोग शामिल होने पर प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज

Highlights
थाना लालकुर्ती स्थित बैजल भवन में चल रहा था शादी—समारोह
दूल्हा—दूल्हन के पिता और बैंकट हाल स्वामी के खिलाफ केस दर्ज
प्रदेश में अपनी तरह का बताया जा रहा पहला मुकदमा

मेरठNov 25, 2020 / 11:53 am

Rahul Chauhan

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। शादी—समारोह में 100 लोगों से अधिक मेहमानों के शामिल होने की अनुमति की नाफरमानी करना दुल्हन और दूल्हे के परिजनों के अलावा बैंकट हाल के स्वामी को भी भारी पड़ गया। अनुमति से अधिक भीड़ जुटने की जानकारी पर पहुंची थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बैंकट हाल स्वामी और दुल्हा—दुल्हन के पिता पर महामारी की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के अनुसार मंडप के भीतर करीब 300 लोग शामिल थे। यह प्रदेश में पहला मुकदमा है जो कि शादी—समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर दर्ज किया गया है।
घटना थाना लालकुर्ती क्षेत्र स्थित बैजल भवन मंडप की है। यह मंडप हेमंत बैजल का है। मंडप में राजेश चौहान निवासी ग्रास मंडी सदर के बेटे और वीर सिंह निवासी ऊंचा मोहल्ला कसेरूखेड़ा की बेटी की शादी थी। बताया जाता है कि मंडप में करीब 300 मेहमान दोनों तरफ से एकत्र थे। मंडप संचालक ने भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कोविड—19 प्रोटोकाल के तहत नहीं की थी। वहीं शादी—समारोह के दौरान किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस या मास्क का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसकी जानकारी थाना लालकुर्ती पुलिस को मिली तो गश्त कर रहेम सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौेके पर पहुंच गए। उन्होंने मंडप संचालक से 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति दिखाने को कहा। जिसे मंडप संचालक नहीं दिखा सका। इसके बाद लड़का और लड़की पक्ष के लोग भी सब इंस्पेक्टर से बहस करने लगे। इस पर शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।
मुकदमे में दूल्हा व दुल्हन के पिता और मंडप स्वामी को नामजद किया गया है।

सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह गश्त कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने जानकारी दी कि ओलिविया होटल के सामने बैजल भवन में शादी समारोह में काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कोविड-19 उल्लंघन करके 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद है। ज्यादातर लोगों ने मास्क की नहीं लगा रखे थे। पुलिस के मुताबिक सामाजिक दूरी का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार की ओर से बैजल भवन के मालिक हेमंत बैजल, दूल्हे के पिता राजू चौहान निवासी ग्रास मंडी सदर बाजार, दुल्हन के पिता वीर सिंह निवासी कसेरुखेड़ा के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि आज पुलिस और प्रशासन के सामने शादी—समारोह में भीड़ से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बुधवार अकेले महानगर में ही 800 से अधिक शादियां हैं।

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