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UP Budget 2022: योगी साकार 2.0 का पहला बजट, क्या चुनावी वादों की दिखेगी झलक? ये कहा था याचिका में दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। उनका दावा है कि यहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह स्थित रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि फौरन ईदगाह को वहां से हटाकर उस भूमि को जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को अवैध घोषित करने की भी कोर्ट से मांग की है।
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अदालत में सिर्फ खड़े होने की इतनी फीस वसूलते हैं Kapil Sibal, अब तक इन बड़े नेताओं का लड़ चुके केस इस दिन पेश किया था वाद बता दें, सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने छह कृष्ण भक्तों सहित 25 दिसंबर 2020 को पहली बार कोर्ट वाद पेश किया गया था। उस समय इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद दोबारा यह वाद जिला जज की अदालत में पेश किया गया। इसी बीच लगभग 10 से अधिक वाद इसी प्रकार की मांग को लेकर स्थानीय अदालतों में दाखिल कर दिए गए थे। जिसपर सुनवाई करते हुए जिला जज ने बीते 5 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं याचिका को 19 मई को सुरक्षित रख लिया गया था। जिसपर आज सीनियर डिवीजन की अदालत सुनवाई करेगी।