इसी तारतम्य में कल नगर के मुख्य मार्ग में लगे सभी सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक झंडे, बैनर, फ्लेक्स को हटाया गया। इसके लिए नैनपुर एसडीएम सोनल सिडाम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पूजा राणा, थाना प्रभारी बलदेव मुजाल्दा, नपा सीएमओ प्रेम चौटेल सहित पुलिस और नगर पालिका का अमला सड़कों पर निकला। तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनावी आचार संहिता का पालन करने फौरी कार्रवाई की गई। जाहिर है कि आगामी 19 अप्रैल को मंडला लोकसभा के लिए चुनाव होना है। इसके पूर्व हर हाल में चुनाव आचार संहिता का पालन करने स्थानीय प्रशासन कलेक्टर के निर्देश पर सजग और सक्रिय नजर आया। स्थानीय प्रशासन ने आम आवाम से अपील भी की है कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी संस्थानों पर कोई सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर या फ्लेक्स न लगाएं जाएं। इसके अलावा सभी शासकीय संस्थानों में लगे लोकार्पण, भूमिपूजन यह अन्य किसी राजनैतिक शिलालेखों को तत्काल ढांका जाए। आचार संहिता के चलते इस तरह का प्रचार-प्रसार सर्वथा वर्जित है। राजनैतिक पार्टियों से भी अपील की गई कि किसी निजी मकान या स्थान पर वहां के मालिकान की मर्जी के बिना किसी भी प्रकार की प्रचार सामाग्री न लगाई जाए। संपूर्ण चुनाव के दरमियान हर हाल में चुनाव आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाए।
नैनपुर @ पत्रिका. लोक सभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिले की कलेक्टर सलोनी सिडाना के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने नगर के चौराहों सड़को पर लगे होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर, झंडे शनिवार से ही हटाना शुरू कर दिए हैं।
इसी तारतम्य में कल नगर के मुख्य मार्ग में लगे सभी सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक झंडे, बैनर, फ्लेक्स को हटाया गया। इसके लिए नैनपुर एसडीएम सोनल सिडाम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पूजा राणा, थाना प्रभारी बलदेव मुजाल्दा, नपा सीएमओ प्रेम चौटेल सहित पुलिस और नगर पालिका का अमला सड़कों पर निकला। तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनावी आचार संहिता का पालन करने फौरी कार्रवाई की गई। जाहिर है कि आगामी 19 अप्रैल को मंडला लोकसभा के लिए चुनाव होना है। इसके पूर्व हर हाल में चुनाव आचार संहिता का पालन करने स्थानीय प्रशासन कलेक्टर के निर्देश पर सजग और सक्रिय नजर आया। स्थानीय प्रशासन ने आम आवाम से अपील भी की है कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी संस्थानों पर कोई सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर या फ्लेक्स न लगाएं जाएं। इसके अलावा सभी शासकीय संस्थानों में लगे लोकार्पण, भूमिपूजन यह अन्य किसी राजनैतिक शिलालेखों को तत्काल ढांका जाए। आचार संहिता के चलते इस तरह का प्रचार-प्रसार सर्वथा वर्जित है। राजनैतिक पार्टियों से भी अपील की गई कि किसी निजी मकान या स्थान पर वहां के मालिकान की मर्जी के बिना किसी भी प्रकार की प्रचार सामाग्री न लगाई जाए। संपूर्ण चुनाव के दरमियान हर हाल में चुनाव आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाए।