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महासमुंद

नए ट्रैफिक कानून की डर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO में उमड़ी भीड़

नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के डर से अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय (RTO) में लोगों की भीड़ लग रही है।

महासमुंदSep 25, 2019 / 04:31 pm

Ashish Gupta

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महासमुंद. नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के डर से अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय (RTO) में लोगों की भीड़ लग रही है। रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर की समस्या से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। आरटीओ कर्मचारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर धीमी गति से चलने से समय पर काम नहीं हो रहा है। इधर, लोकसेवा केंद्र और च्वाइस सेंटरों में सर्वर की समस्या से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
बतादें कि लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद विभाग द्वारा तिथि दी जाती है, जिसमें युवाओं को परिवहन विभाग पहुंचना होता है। बायोमेट्रिक सिग्नेचर कराकर फोटो खिंचवाना पड़ता है। इसके बाद चार-पांच घंटे में लर्निंग लाइसेंस मिलता है। इसके एक महीने बाद फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। वर्तमान में आरटीओ के सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत आ रही है, इससे कार्य धीमी गति से हो रहा है।
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अक्टूबर से मैनुअल फार्म मान्य नहीं होगा

नए वाहन खरीदने के बाद वाहन 4.0 के माध्यम से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों के अलावा मैनुअल फार्म मान्य नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन चिह्न आवंटित कर वाहन 4.0 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के भीतर फार्म 20, फायनेंसर का पद व हस्ताक्षर, वाहन स्वामी का पासपोर्ट साइज फोटो, फार्म 20 पर चेचिस प्रिंट, आधार व पेन कार्ड की छायाप्रति, परिवहन यानों में फिटनेस आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में मूल फाइल जमा करना होगा।
आदेश एक अक्टूबर से प्रभावशील होगा। वहीं वाहनों को खरीदने-बेचने वाले ऑटो डील कंपनी व वाहन स्वामियों को पुराने वाहन को खरीदने व बेचने के बाद नाम परिवर्तन व स्वामित्व अंतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 4.0 के माध्यम से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों के अलावा मैनुअल फार्म मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन फार्म 29 व 30 पर चेचिस व प्रिंट, के्रता व विक्रेता, अपने पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो व वाहन के साथ कार्यालय में जाना होगा। निरीक्षण के लिए वाहन कार्यालय में लाना अनिवार्य है। यह आदेश प्रभावशील है।

अगस्त माह में बनाए गए 529 डीएल
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त माह में 529 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं। परमानेंट लाइसेंस 463 और फिटनेस प्रमाण-पत्र 150 लोगों का बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक डीएल बनवाने के लिए आरटीओ में लोगों की भीड़ इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस चेकिंग का भय है। यही कारण है कि अब जागरुकता आई है।

जिला परिवहन अधिकारी एमएल साहू ने कहा, अभी मैं शहर से बाहर हूं। मुझे सर्वर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

इस दिन बनते हैं ये लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस – मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार
स्थाई लाइसेंस – सोमवार, गुरुवार, शनिवार
फिटनेस नवीनीकरण- 12 से 1 व 3 से 4 बजे तक

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