क्या है आदेश?
आदेश में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 की धारा 8 (1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखंड राज्य के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु राज्यपाल निम्नवत समय सारणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश में आगे कहा गया कि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी तय की गई है, जबकि चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि 3 जनवरी है। इसके अलावा मतदान 23 जनवरी और मतगणना 25 जनवरी को होगी।
अनंतिम अधिसूचना पर मिली सभी आपत्तियों का निपटारा
14 दिसंबर को जारी की गई अनंतिम अधिसूचना पर प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा कर लिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए जारी अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर ली है। 100 नगर निकायों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा और निपटारे के बाद निदेशालय अब अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सीटों का जातीय समीकरण
बता दें कि हल्द्वानी मेयर के पद को ओबीसी कैटेगरी से हटाकर सामान्य कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है और अल्मोड़ा सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों में कई और सीटों पर बदलाव किया गया है।