मई 2020 में इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने स्पेशल अपील दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी और एक नंबर से पास हो रहे थे।
एक नंबर वाले अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पर लगी थी रोक
निर्धारित अवधि में 3192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 2249 अभ्यर्थियों के आवेदन सही थे और मेरिट में आने पर उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। हालांकि, आरक्षण विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने एक नंबर वाले अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।