– शराब की दुकान में एक समय में पांच वक्त ही इकट्ठा हो सकेंगे
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छह फीट की दूरी बनानी होगी, ग्राहकों को खरीदारी के दौरान
– पान की दुकानें भी इन इलाकों में खोलने की मंजूरी दी गई
– दस साल से कम उम्र के बच्चे
– गर्भवती और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग
– ये सभी लोग चिकित्सकीय कारणों से ही बाहर आ सकेंगे
लॉकडाउन के चलते योगी सरकार का खजाना खाली, ऐसे में 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स के भुगतान को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
रेड जोन में मिलेगी ये छूट – मंजूरी लेकर कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को जाने की इजाजत
– अनुमति के साथ बाइक पर एक व्यक्ति आ जा सकेगा
– आवश्यक उत्पादों, दवा, मेडिकल या आईटी उपकरण
– जूट उद्योग खुलेंगे
– आरोग्य सेतु अनिवार्य
– जिले के अंदर और बाहर बसों का परिचालन नहीं होगा
– स्पा और सैलून खोलने पर रोक
ऑरेंज जोन
– निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा दो यात्री जा सकेंगे
– रेडियो टैक्सी, ओला-उबर चलाई जा सकेंगी
– ड्राइवर के साथ दो यात्री आ-जा सकेंगे
– जिले के बाहर नहीं जा सकेगी ये टैक्सियां
– बाइक पर दो व्यक्तियों की आवाजाही हो सकेगी
ग्रीन जोन सभी तरह के वाहनों की आवाजाही की इजाजत दी जाएगी
ऐसे जिले जहां अब तक कोई केस नहीं या 21 दिनों से कोई केस नहीं है।
50 फीसदी क्षमता के साथ बसों का परिचालन हो सकेगा।
बस डिपो में भी सिर्फ 50 फीसदी बसें चलेंगी।
सामान की पूरी तरह आवाजाही होगी
मंजूरी की आवश्यकता नहीं