ये भी पढ़ें- मान गयी गहलोत सरकार, अब नियमानुसार होगी राममंदिर के लिए पत्थरों की आपूर्ति इसमें कहा गया है कि शासन द्वारा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों और उनके द्वारा खरीदे और इस्तेमाल किए गए कारतूसों (Cartridge) का भौतिक सत्यापन होगा। सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों को यह सत्यापन करवाना होगा। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है।
ये भी पढ़ें- हाथरस मामलाः एसपी, डीएसपी, सीओ पर गिरी गाज, सभी हुए सस्पेड, कई पुलिसकर्मियों का होगा नार्को टेस्ट अधिकतम शत्र लाइसेंस यूपी में ही निरस्त- शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण के मामले में यूपी के बाद जम्मू कश्मीर (14,172) है। वहीं हरियाणा में 12,230 लाइसेंस नवीकरण हुए। वहीं एक जनवरी 2018 से 15 सितंबर 2020 के बीच रद्द किये गए कुल 2,435 शस्त्र लाइसेंस में से अधिकतम उत्तर प्रदेश (1911) से ही थे।