गुरुवार को पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश पंचायत आरक्षण मामले को लेकर आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण कीअधिसूचना जारी की। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वॉर्डों की संख्या का गठन हो चुका है। इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, इसके लिए पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘एससी, ओबीसी, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। पंचायत चुनाव में 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस चुनाव में नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में से बागपत और शामली ऐसी सीटें हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कभी भी आरक्षित नहीं रहीं, इसलिए इन दाेनाें सीटों काे इस बार अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रदेश में तीन जिला पंचायतें कुशीनगर, देवरिया और बलिया कभी भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रही। इसी तरह से प्रदेश में सात जिला पंचायतें ऐसी हैं जाे कभी महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गईं। इस बार इन जिला पंचायतों में छूटे आरक्षण की पूर्ति की जाएगी। क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में भी छूटे आरक्षण को नियमानुसार पूरा किया जाएगा। बताया गया कि 75 जिला पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण व आवंटन शुक्रवार देर शाम किया जाएगा।