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लखनऊ

राशन की दुकान पर बनेगा हेल्थ कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज

यूपी की राशन दुकानों पर अब गरीबों के हेल्थ कार्ड भी बनेंगे। यह सुविधा प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए स्टेट एजेंसी कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (सांचीज) इसी माह से इसके लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है।

लखनऊApr 06, 2022 / 02:34 pm

Karishma Lalwani

UP Mukhyamantri Jan Arogya Yojana 2022 Online registration eligibility

UP Mukhyamantri Jan Arogya Yojana 2022 Online registration eligibility

Mukhyamantri Jan Arogya Yojana: यूपी की राशन दुकानों पर अब गरीबों के हेल्थ कार्ड भी बनेंगे। यह सुविधा प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए स्टेट एजेंसी कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (सांचीज) इसी माह से इसके लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। हर राशन की दुकान पर कियोस्क लगाकर अंत्योदय कार्डधारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
पिछले साल जारी हुआ था आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य के सभी अंत्योदय कार्डधारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का फैसला किया था। 22 जुलाई 2021 को इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। योजना के तहत सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
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अब तक 1 करोड़ 18 लाख को लाभ

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी। प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख लोग आयुष्मान योजना में सुरक्षा कवर प्राप्त कर चुके हैं। बाकी बचे लोगों के लिए योगी सरकार द्वारा अपने स्तर से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी।
कैसे बनवाएं अंत्योदय कार्ड

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। जिनके पास यह कार्ड नहीं उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर अंत्योदय अन्न योजना के आवेदन करना होता है। इसमें नाम पता, आय मोबाइल नंबर आदि भरना होता है।
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ऐसे लें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ

योजना में लाभार्थी एंपेनल्ड सरकारी एवं निजी अस्पताल से अपना निशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। योजना में प्री एवं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। उसे किसी अन्य सरकारी स्वास्थ बीमा योजना का लाभ ना मिल रहा हो। आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत

आधार कार्ड,राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,,बर्थ सर्टिफिकेट,मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

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