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लखनऊ

सड़क पर थूंकने या गंदगी फैलाने पर होगी वसूली, सामूहिक आयोजन के बाद सफाई का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य, पूरे यूपी में लागू होगा नियम

– सिंगापुर की तर्ज पर बनेगा कानून, गाड़ी चलाते समय थूकने या सामान फेंकने पर पुलिस तुरंत वसूलेगी जुर्माना- कार्यक्रम खत्म होने के बाद साफ सफाई जरूरी

लखनऊFeb 03, 2021 / 01:50 pm

Karishma Lalwani

सड़क पर थूंकने या गंदगी फैलाने पर होगी वसूली, सामूहिक आयोजन के बाद अब लेना होगा नगर निगम से सफाई का सर्टिफिकेट

सड़क पर थूंकने या गंदगी फैलाने पर होगी वसूली, सामूहिक आयोजन के बाद अब लेना होगा नगर निगम से सफाई का सर्टिफिकेट

लखनऊ. यूपी के शहरों और गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश सरकार सिंगापुर के मॉडल को लागू करने जा रही है। इसके तहत योगी सरकार (UP Government) लोगों में साफ सफाई की आदत डलवाने के लिए जुर्माने का प्रावधान लागू करेगी। सड़कों पर या खुले में थूकने व गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन व स्वच्छता) नियमवाली- 2021 को जल्द कैबिनेट में पास कराने की तैयारी है। प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय सड़क पर थूका या फिर कोई सामान फेंक कर गंदगी फैलाई तो एक हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि छोटे व बड़े शहरों के हिसाब से अलग है।
प्रदेश में साफ सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर टू डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही शहरों में गीले व सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग डिब्बे रखवाए गए हैं। गंदगी फैलाने को लेकर अब तक कुछ नगर निगम वाले वसूली जरूर करते आए हैं लेकिन इसे लेकर अब तक कोई प्रावधान नहीं था। अब प्रस्तावित नियमवाली में यह स्पष्ट कर दिया गया है। जुर्माने की यह राशि क्षेत्रफल और कचरे के हिसाब से तय की गई है।
कितना भरना होगा जुर्माना

बड़े शहरों में गाड़ी चलाते समय थूकने या सड़क पर कुछ फेंक कर गंदगी फैलाने पर नगर निगम में 1000 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये से लेकर 300 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।
खुले में जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा घरों का मलबा सड़क के किराने रखने पर बड़े शहरों में 3000, छोटे शहरों में 2500, पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायत में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पेड़ काटकर सड़क पर इधर-उधर फेंकने पर 200 से 50 रूपये तक, सीवर लाइनों से घरेलू मल, नाली व सीवर को जाम करने या चोक करने वाला सामान डालने पर 500 से 100 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद साफ सफाई जरूरी

सामूहिक आयोजन या कार्यक्रम में अगर 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद सफाई कराना अनिवार्य किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आयोजकों को जुर्माना भरना होगा।
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