Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन के लिए योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश के मुताबिक, जिन लोगों के घरों को 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत तोड़ा गया था, उन्हें सरकार की तरफ से 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
लखनऊ•Nov 06, 2024 / 03:47 pm•
Aman Pandey
Hindi News / Lucknow / बुलडोजर से तोड़ा गया था जिनका घर उन्हें मिलेंगे 25 लाख, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार