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लखनऊ

Bulldozer Action In UP : बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

Bulldozer Action In UP भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान की आड़ में दो हफ्ते से उपद्रव तथा हिंसा करने के साथ कानून-व्यवस्था का माखौल उड़ाने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है।

लखनऊJun 16, 2022 / 02:40 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Bulldozer Action In UP : बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

Bulldozer Action In UP : बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान की आड़ में दो हफ्ते से उपद्रव तथा हिंसा करने के साथ कानून-व्यवस्था का माखौल उड़ाने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से तीन दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहाकि, कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अर्जी पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश में बीते दो जुम्मे को भड़की हिंसा के आरोपितों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार की इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अर्जी पर की न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ सुनवाई की। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि, सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए।
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तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार कहाकि, कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो। ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि, यह बदले की कार्रवाई है। अब यह कितनी सही है, हमें नहीं मालूम। यह सभी रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी। अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है, वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
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तीन दिन में जवाब दाखिल करें उत्तर प्रदेश सरकार

कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से वकील ने कहा] क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें। आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो।
जमियत की ओर से जवाबदेही तय करने की मांग

जमियत की ओर से वकील सीयू सिंह ने जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोर्ट तुंरत कार्रवाई पर रोक लगाए। कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपेरशन एक्ट के मुताबिक बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि, नोटिस जरूरी होता है, हमें इसकी जानकारी है।

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