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लखनऊ

एक हजार से अधिक केस तो बंद होंगे दसवीं तक विद्यालय, नाइट कर्फ्यू सहित योगी ने दिए ये निर्देश

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां सख्ती के निर्देश दिए गए हैं वहीं 15 से 18 वर्ष के किशोरों की टीकाकरण किया जा रहा है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि किशोर छात्रों को टीकाकरण के लिए विद्यालय की ओर से दो दिनों की छुट्टी दी जाएगी। जिन छात्रों को विद्यालय में टीका लगाया जाएगा उन्हे टीकाकरण के बाद व दूसरे दिन अवकाश दिया जाएगा। प्रदेश में अभी तक 4,60,237 किशोरों की टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है।

लखनऊJan 05, 2022 / 06:18 pm

Prashant Mishra

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंट में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2038 नए केस मिले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 केसों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल 5158 कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस हैं। प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक हाजर से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों के लिए सख्ती के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सिर्फ गोतमबुद्ध नगर में एक हजार से अधिक एक्टिव संक्रमण केस हैं। फिलहाल सरकार के ये निर्देश सिर्फ गोतमबुद्ध नगर में लागू होंगे। राहत की बात ये है कि प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले दस से भी कम हैं।
टीकाकरण के लिए मिलेगा अवकाश

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां सख्ती के निर्देश दिए गए हैं वहीं 15 से 18 वर्ष के किशोरों की टीकाकरण किया जा रहा है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि किशोर छात्रों को टीकाकरण के लिए विद्यालय की ओर से दो दिनों की छुट्टी दी जाएगी। जिन छात्रों को विद्यालय में टीका लगाया जाएगा उन्हे टीकाकरण के बाद व दूसरे दिन अवकाश दिया जाएगा। प्रदेश में अभी तक 4,60,237 किशोरों की टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
दो घंटे बढ़ेगा नाइट कर्फ्यू

जिन जिलों में एक हजार से अधिक केस हैं वहां दसवीं तक के स्कूलों को बंद करने के साथ नाइट कर्फ्यू के समय को दो घंटे बढ़ा दिया जाएगा। सरकार के निर्देशो कें बाद अधिक प्रभावित जिलो में बृहस्पतिवार से रात्रि कर्फ्यू रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लागू होगा। इन जिलों में बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
शादी समारोह के नियम

अधिक संक्रमित जिलों में शादी समारोह के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशों के तहत बंद स्थानों पर आयोजित शादी समारोह में एक समय में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अगर संक्रमण की रफ्तार यही रही तो आने वाले दिनों में सरकार वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर सकती है।

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