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लखनऊ

आरबीआई ने यूपी के दो सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, उपभोक्ता मायूस

RBI Order भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी तरह की अनियमितता और बैंक ग्राहकों की सुविधा से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती है। हमेशा बैंक उपभोक्ता के हित में ही काम करती है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। इनमें दो बैक यूपी के भी शामिल है। इस सूचना के बाद बैंक उपभोक्ता निराशा हैं। और सोच रहे हैं कि कैसे पूरा पैसा निकलेगा।

लखनऊJul 23, 2022 / 12:09 pm

Sanjay Kumar Srivastava

आरबीआई ने यूपी के दो सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, उपभोक्ता मायूस

आरबीआई ने यूपी के दो सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, उपभोक्ता मायूस

भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी तरह की अनियमितता और बैंक ग्राहकों की सुविधा से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती है। हमेशा बैंक उपभोक्ता के हित में ही काम करती है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। इनमें दो बैक यूपी के भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने यह प्रतिबंध इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए लगाया है। साथ ही इन बैंकों के ग्राहकों को अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा भी तय कर दी है। आरबीआई के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच (उत्तर प्रदेश) के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों के धन निकासी पर रोक लगा दी है।
आरबीआई के आदेश जारी

आरबीआई के आदेश के अनुसार, बहराइच (उत्तर प्रदेश) के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उसकी निकासी की सीमा तय की है। नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपए तय की है। वहीं यूपी के एक दूसरे बैंक बिजनौर (उत्तर प्रदेश) स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों के धन निकासी पर रोक लगा दी है।
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दो अन्य बैंक के लिए निकासी सीमा तय

इसके अलावा अन्य दो बैंक साईबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते है। जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपए है।
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छह महीने तक लागू रहेंगे निर्देश

आरबीआई ने इन चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए गए है, जो छह महीने तक लागू रहेंगे। इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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