Indian Railways : रेलवे अब वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर नहीं देगा छूट, भौचक्के रह गए सीनियर सिटीजन
फिर मूल स्टेशन से ट्रेन पकड़ना अपराध बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ऑनलाइन करना होता है। एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदल देने पर फिर मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन पकड़ना अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।Indian railways new order for Bedroll : रेलवे का नया आदेश जारी ट्रेनों में 21 मार्च से मिलेंगे बेडरोल और कंबल
सुविधा का फायदा सिर्फ एक बार मिलेगा इसके साथ ही अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बिना बदलाव किए दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो उसे पेनल्टी के साथ साथ बोर्डिंग प्वाइंट और रिवाइज्ड बोर्डिंग प्वाइंट के बीच किराए का अंतर भी देना पड़ेगा। आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार- बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है।2. लॉग-इन और पासवर्ड डालिए और फिर ‘Booking Ticket History’ में जाएं।
3. अपनी ट्रेन सेलेक्ट करिए और ‘change boarding point’ पर जाएं।
4. एक नया पेज खुलेगा, ड्रॉप डाउन में उस ट्रेन के लिए नया बोर्डिंग स्टेशन चुनें।
5. सिस्टम कंफर्मेशन मांगेगा। अब आप ‘OK’ पर क्लिक करें।
6. बोर्डिंग स्टेशन बदलने का एक SMS आपको मोबाइल पर आएगा।