यूपी में अब हर संपत्ति का होगा यूनीक कोड, एक क्लिक में पता चल जाएगी संपत्ति की हकीकत
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदनदाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://vaad.up.nic.in क्लिक करें। क्लिक करते ही राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएगे। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्री संख्या व इसकी तारीख भरकर सबमिट करें। ऐसा करते ही आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा। प्रिंट निकाल लें। इसके बाद जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी। वह तय समय में नियमानुसार इसे निस्तारित करेगा।