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लखनऊ

नए साल का जश्न मनाने की कर रहे हैं तैयारी तो करना होगा इस शर्त का पालन, लेनी होगी यहां से अनुमति

– नए साल के जश्न के लिए करना होगा शर्त का पालन
– अनुमति लेकर पार्टी के आयोजन की करें तैयारी
– शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से लेनी होगी अनुमति

लखनऊDec 15, 2020 / 10:15 am

Karishma Lalwani

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लखनऊ. हर साल नए साल का जश्न और पिछले साल की विदाई लोग धूमधाम से करते हैं। देश व प्रदेश के अलग-अलग कोने में 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात लोग धूम धड़ाके के साथ मनाते हैं। आधी रात तक पार्टी, नाच-गाना, म्यूजिक मस्ती, डीजे नाइट को फुल इंजॉय कर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार यह जश्न कुछ फीका पड़ सकता है। या फिर यूं कहें कि इस बार नए साल का वेलकम करने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल का कोई भी आयोजन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अगर कोई आवेदन करता है, तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। इनका उल्लंघन न करने पर ही संस्था को मंजूरी मिलेगी।
प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

हर साल क्लब से लेकर होटल व रेस्त्रां में 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरी रात चलने वाली पार्टी में लोग खूब इंजॉय करते हैं। कुछ होटल प्रबंधन दिल्ली, मुंबई से डांस ग्रुप को बुलाते हैं। कई जगहों पर गायक भी अपनी गायकी से समां बांधते हैं। इससे साल के अंतिम दिन की पार्टी और नए साल के पहले दिन के जश्न की शुरुआत का मजा दोगुना हो जाता है। मगर इस साल कोरोना ग्रहण के कारण होटल व रेस्त्रां वाले कशमकश में हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई जगह पहले की तरह पार्टी नहीं आयोजित कराई जा रही है तो कुछ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वे प्रशासन के संपर्क में हैं।
कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाएं जश्न

कई होटल व रेस्त्रां वाले प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। उन्हें अनुमति मिलती भी है तो भी पार्टी का दायरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित संस्था को जीएसटी विभाग में शामिल हो चुके मनोरंजन कर विभाग और जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नए साल के जश्न में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सौ लोग एकत्रित हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। सैनिटाइजर आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं अगर शराब परोसने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आबकारी विभाग से अलग से एक दिन की अनुमति लेनी होगी। 31 दिसंबर और एक जनवरी दोनों ही दिन सार्वजनिक स्थानों, होटल-रेस्त्रां आदि जगहों की निगरानी होगी।

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