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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट (http://updi.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। इसके बाद आवेदक योजना, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला आदि भरना होगा। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि फॉर्म जिला उद्योग केंद्र से मिलेगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरें और फिर इसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अटैच कर जिला उद्योग केंद्र में जमा कर दें। जिला उद्योग केंद्र आवेदन पत्र को जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।
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योजना का लाभ किसे मिलेगा
– आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
– आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
– आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए
– आवेदक ने किसी बैंक अथवा संस्थान से कर्ज न लिया हो
– आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए
– बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
– आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिये
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो।