अखिलेश यादव ने किया सुब्रत पाठक पर पलटवार, बोले- खैनी और पान खाना छोड़े, विकास के बारें में सोंचे |
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत अनुराग भदौरिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था याचिका कर्ता के पास जमानत लेने का विकल्प खुला है। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दे सकते।रामपुर: शहर और गांव के वोटिंग प्रतिशत में भारी फर्क, यही बना भाजपा की जीत की वजह?
अनुराग भदौरिया गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। इसलिए उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उनके आवास पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है।