Lockdown in UP : उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सीएम योगी की बड़ी घोषणा, जानिए क्या हुआ निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को हाईकोर्ट में बंदी रहेगी। इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।
26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग के होगी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को दिया आदेश लॉकडाउन के लिए आदेश दिया है। कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है।
क्या खुला क्या रहेगा बंद हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी के पांच शहरों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। फैक्ट्रियों और दुकानों में भी तालाबंदी रहेगी। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कोविड को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में राज्य सरकार से कहा है कि 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें। हाई कोर्ट राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है।