कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया बिल्डिंग हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ प्राधिकरण बोर्ड ने यजदान बिल्डर की बहुमंजिला इमारत पर कार्रवाई की है। एलडीए ने जांच में बिल्डिंग को मानकों के विपरीत पाया। जिसके बाद इसे गिराने का फैसला लिया गया। बिल्डिंग गिराने से पहले ये मामला कोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
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एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे दरअसल, लखनऊ के बालू अड्डा स्थित यजदान बिल्डिंग गिरने से मजदूर और गाड़ियां मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलबे में कई मजदूर भी दबे हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी के दबे होने की सूचना नहीं मिला है। हालांकि, सूचना मिलते ही एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए हैं।