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बड़ी खुशखबरी: 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटी

यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हट गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस भर्ती पर रोक लगाई थी।

लखनऊJul 05, 2017 / 12:15 pm

नितिन श्रीवास्तव

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लखनऊ. यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हट गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस भर्ती पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि चयन में नए सिरे से गुणांक तय करके, फिर से सूची तैयार की जाए। लेकिन बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने की अपील पर सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगी थी।




कोर्टे ने दिया था ये आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाते हुए सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया था कि वह चयनित अभ्यर्थियों को क्वालिटी प्वाइंट अंक (गुणांक) देने में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नया फार्मूला बनाएं और भर्तियां उसके अनुसार करें। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अब सचिव द्वारा तैयार फार्मूले से ही सहायक अध्यापकों की भर्तियां होंगी और अंकों के गुणांक का नया फार्मूला बनने तक कोई चयन नहीं किया जाएगा। इस आदेश को डिवीजन बेंच ने स्थगित कर दिया है।




भर्ती में बीटीसी 2012 और 2013 बैच शामिल

12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी 2012 और 2013 बैच को शामिल किया गया था। लेकिन इनके गुणांक का में भेदभाव करने का आरोप लगा था। बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची अभ्यर्थियों की तरफ से वकीलों ने पक्ष रखते हुए कहा था कि सचिव चयन हेतु जो गाइड लाइन हुई थी, उसके मुताबिक हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी के प्राप्तकों को जोड़ कर गुणांक निकाला जाना था।




गुणांक का था मामला

बीटीसी 2012 के अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक के लिए 12 प्वाइंट, 59 से 48 प्रतिशत तक को छह प्वाइंट तथा 47 से 33 प्रतिशत तक को तीन प्वाइंट देने का निर्णय लिया गया। मगर बैच 2013 का परिणाम प्रतिशत में जारी न करके ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर किया गया था। इसलिए ए ग्रेड वालों को 80 प्रतिशत से अधिक अंक, बी ग्रेड वालों को 79 से 65 अंक और सी ग्रेड वालों को 64 से 50 प्रतिशत अंक मानते हुए गुणांक देने का निश्चय किया गया था। अधिवक्ताओं ने कहा था कि चयन के समय विभाग ने बी ग्रेड वालों को प्रथम श्रेणी मानते हुए 12 प्वाइंट दे दिए। इससे बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि बी ग्रेड वालों की संख्या अधिक है जबकि नियमानुसार ए ग्रेड को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण माना जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में इस गड़बड़ी को मानते हुए चयन पर रोक लगा दी थी और जिस आदेश को डिवीजन बेंच ने स्थगित कर दिया है।


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