परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपये नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशिक्षण, मतदान और मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण की दशा में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को अब 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख किया गया है।
ये भी हुआ फैसला वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण होने से घटित दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसमें किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही किसी दूसरे कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है।