31 दिसंबर तक बढ़ी वैधता कोरोना वायरस महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों को समाप्त करने की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि को नवीनीकृत करने की समय सीमा को लगातार बढ़ाया था। लेकिन अब इसे नौ महीन तक बढ़ाने के बाद समाप्त किया जा रहा है। दरअसल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कुछ समय पहले ही सभी परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कि अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है। जिसके लिए राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है।
रिन्यू करने की प्रक्रिया अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना चाहते हैं तो परिवहन सरकार की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद आप आरटीओ में आपके बायोमेट्रिक विवरण की जांच की जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।