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यूपी में निवेशकों को आसानी से मिलेगी जमीन, योगी सरकार ने तैयार किया ये खास प्लान क्या है योजन दरअसल केंद्र सरकार किसानों की सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके तहत हर साल आर्थिक मदद देने के अलावा किसानों के लिए पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। इसी कड़ी में योजना में रजिस्टर्ड किसान बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे पीएम किसान मानधन (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने पेंशन मिलने लगेगा।
क्या है तरीका बता दें पीएम किसान मानधन योजना छोटे किसानों को पेंशन देने की योजना है। इस योजना में 60 साल के बाद प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये यानी 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। वहीं 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उन्हें इस योजना में मासिक आंशदान भी करना होता है। मासिक अंशदान उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है।
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Noida: आम्रपाली ग्रुप के ठिकानों पर CBI की छापेमारी, दिल्ली, बिहार सहित 29 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई ऐसे ले सकते हैं लाभ हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों को इस पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। पीएम किसान सम्मान के रजिस्ट्रेशन के समय ही उनसे सारे जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते हैं। इस पेंशन स्कीम के लिए अंशदान भी किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि से कट जाएगी। यानी कि अगर किसान सम्मान खाता है तो अलग से अंशदान करने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट
http://www.pmkisan.gov.in से हासिल कर सकते हैं।