पड़ोसी देशों के कानून का जिक्र राज्य विधि आयोग ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि प्रदेश में मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए काफी नहीं है। इस गंभीर मसले पर अन्य राज्यों की राय जरूरी है। इसके लिए राज्य विधि आयोग रिपोर्ट के साथ विधेयक का मसौदा भी प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में आयोग ने पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान में बनाए गए लव जिहाद से संबंधित कानून का जिक्र है। इसके साथ ही राज्य विधि आयोग ने अन्य राज्यों के कानून पर भी प्रकाश डाला।
लव जिहाद पर सीएम का सख्त रुख पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून लाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के अनुसार, विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। बता दें कि बीते दिनों यूपी में कई शहरों में एकाएक लव जिहाद के एक साथ कई मामले सामने आये थे। वहीं, हाल ही में धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने प्यार और फिर शादी के नाम पर गैर जाति की युवतियों का धर्मांतरण कराने और बाद में क्रूरता की हदें पार करने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।