– परिवार का संचालन करने वाली मुखिया महिला।
– परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से कम।
– महिला मुखिया न होने की स्थिति में असाध्य रोग से ग्रसित पुरुष।
– 60 वर्ष से अधिक उम्र का पुरुष और पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक न हो।
– घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
– ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो।
– ऐसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो। इसमें 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी हो सकती है। कुल मिलाकर 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि रहनी चाहिए।
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– चार पहिया वाहन।– ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में पक्का मकान।
– सरकारी कर्मचारी को सरेंडर करना होगा।
– आयकर जमा कराने वालों को भी इसका लाभ नहीं।
– घर में एसी, 5 किलोवॉट क्षमता के जेनरेटर सेट होने पर अपात्र।
– 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान।
– शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक।
– हथियार का लाइसेंस।
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1. सबसे पहले राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन लिखें।2. अपना राशन कार्ड का नंबर देना होगा।
3. फिर तहसील में जमा कराना होगा।
4. राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन की जांच की जाएगी।
5. जांच प्रक्रिया पूरी होने पर राशन कार्ड रद्द होगा।
2. विभागीय एकीकरण सेवाएं और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन ऑप्शन में जाएं।
3. अब विभागीय एकीकरण सेवा के आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
4. सरेंडर ऑप्शन में जाना होगा।
5. सरेंडर विकल्प पर क्लिक करें।
6. आवेदन फॉर्म भरें। राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा
पात्र गृहस्थी राशन कार्ड – 32081867
राशन कार्ड कुल – 36174225