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लखनऊ

सिगरेट पीने की अब न्यूनतम उम्र होगी 21, फुटकर बिक्री पर लगेगी रोक

– सिगरेट बिक्री (Cigarette Sale) करने वाले की भी न्यूनतम उम्र 21 होगी।
– किसी भी शैक्षणिक संस्थान (Schools) के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट तंबाकू की दुकान नहीं होगी।

लखनऊJan 06, 2021 / 03:22 pm

Abhishek Gupta

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Cigarette

लखनऊ. केंद्र सरकार सिगरेट (Smoking) पीने की उम्र बढ़ाने को लेकर एक बिल लाने की तैयारी में है। यदि ऐसा हुआ तो अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी इसे अमल में लाया जाएगा। नए नियम के अनुसार सिगरेट (Cigarette) पीने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। इसका पालन न करने पर बड़ा जुर्माना (Fine) लगेगा। तंबाकू (Tobacco) से जुड़े और भी नए नियम लागू होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने पर भी बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार सिगरेट तंबाकू को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है।
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हाल फिलहाल देखा गया है कि लोग सार्वजिक स्थानों पर सिगरेट का सेवन करते हैं, लेकिन उनपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दुकनदार फुटकर सिगरेट बेचते हैं, जिससे लोग आसानी से एक या दो की संख्या में इसे लगातार खरीदते हैं और सेवन करते हैं। स्कूल व कॉलेजों के करीब भी टोबेको बिकता है, जिससे बच्चों में गलत आदत पड़ जाती है। नया कानून लागू हुआ तो इन सब बातों का हल निकाला जाएगा। खबरों के मुताबिक, सरकार ने सिगरेट व दूसरे तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का निषेध व विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है।
क्या-क्या होगा नए संशोधित कानून में-

– इसमें सबसे पहले सिगरेट का सेवन करने की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 किया जाएगा।

– नए कानून के मुताबिक सिगरेट या किसी दूसरे तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले की भी न्यूनतम उम्र 21 होगी। इससे कम उम्र वाला इसकी बिक्री नहीं कर पाएगा।
– किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट तंबाकू की दुकान नहीं होगी। 100 मीटर के दायरे में कोई भी सिगरेट तंबाकू नहीं बेच सकता।

– कोई भी विक्रेता खुले में या फुटकर सिगरेट नहीं बेचेगा। सिगरेट पैकेट के हिसाब से बेची जाएगी।
– नियम का उल्लंघन करने पर एक से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

– प्रतिबंधित क्षेत्र में सिगरेट पीने पर 2000 रुपये फाइन भरने का प्रावधान होगा। जो फिलहाल 500 रुपये है।
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लखनऊ वासियों ने जताई संतुष्टि-

– लखनऊ, इंदिरानगर के निवासी शुभम का कहना है कि यह कानून आया तो बहुत सही होगा। वर्तमान में दुकानों पर तो भीड़ लगती ही है, साइकिल सवार विक्रेता गलियों में आकर इसकी बिक्री करते हैं। लोग सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन करते हैं, अपने अगल-बगल वालों की चिंता नहीं करते हैं।
– यहियागंज निवासी आकाश ने बताया कि स्कूलों से निकलते ही कई बच्चे सीधे सीगरेट खरीदने पास की दुकान को पहुंच जाते हैं और इसका सेवन करते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक है। नया कानून लागू होने से उम्मीद है कि इसपर रोक लगेगी।

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