सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक अदालत की अनुमति के बिना कोई कार्यवाई नहीं होगी। ये आदेश रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक जगहों के अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
मामले में केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इस तरह से संवैधानिक इकाइयों के हाथ नहीं बांध सकते हैं। इस तर्क पर कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में आसमान नहीं फट जाएगा। आप इसे 1 तारीख तक के लिए रोक दीजिए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा ?
सीएम योगी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सरकार किसी के निजी संपत्ति पर एक्शन नहीं लेगी। जो सरकार की जमीन पर कब्जा किए हैं उनके पर कार्यवाई होगी।
अजय राय ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा “बुलडोज़र के मनमाने रवैये पर रोक के फैसले से न्यायपालिका ने आम नागरिकों की न्यायिक प्रक्रिया में आस्था को मज़बूत किया है।” अखिलेश यादव ने क्या कहा?
कोर्ट के आदेश पर
अखिलेश यादव ने कहा कि बुल्डोजर न्याय नहीं हो सकता है। यह असंवैधानिक है और लोगों को डराने के लिए है। बुल्डोजर ने विपक्ष की आवाज को दबाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी ने बुल्डोजर का महिमामंडन किया है।
क्या है पूरा मामला?
22 अगस्त को जमीयत उलेमा ए हिन्द ने
सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इसमें प्रदेश के मुरादाबाद, प्रयागराज और बरेली के बुलडोजर एक्शन का जिक्र था। जमीयत उलेमा ए हिन्द ने आरोप लगया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुल्डोजर से घर गिराया जा रहा है।