रोजाना जमा करें 7 रुपये, प्रतिमाह 5000 रुपए मिलेगी पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) में आवेदन करने के लिए आपको संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) में राज्य और केंद्र सरकार, दोनों योगदान करते हैं। केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) योजना साल 1994 से ही चल रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए के लिए सबसे पहले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट जरूरी होता है। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति और एसडीएम द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
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वृद्धावस्था पेंशन योजना पाने के लिए पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा सीधे लाभार्थियों का चयन ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी इलाके में उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत पात्र लाभार्थियों का आवेदन खण्ड विकास अधिकारी के पास भेजती है और ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग दस्तावेजों की जांच करता है। दस्तावेज सही पाए जाने पर OAP के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का हर साल मई-जून में सत्यापन कराया जाता है और पेंशन लाभार्थी को खुद से जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है।