बकाए को लेकर चल रहा था विवाद
जानकारी के अनुसार रिलायंस कंयूनिकेशन ने स्पेक्ट्रम के लिए 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी थी। 774 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया होने की वजह से सरकार ने पूरी बैंक गारंटी को भुनाया था। जिसके खिलाफ आरकॉम ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( TDSAT ) में केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए रिलायंस कंयूनिकेशन को लौटाए।
यह भी पढ़ेंः- गोल्डमैन सैक्स का अनुमान, 2020 में 20 करोड़ 5जी स्मार्टफोन की हो सकती है बिक्री
केंद्र ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज कर दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कंयूनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।