ये भी पढ़ें- होम क्वारेंटीन कोविड मरीज न करें चिंता, अब लखनऊ प्रशासन फ्लिपकार्ट से पहुंचाएगा मुफ्त दवा किट श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी. अग्रहरि ने बताया गया कि ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, उनके कर्मचारियों कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके मालिकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
ये भी पढ़ें- कोरोना के आगे डॉक्टर भी बेबस, नौकरी छोड़ने की कर रहे पेशकश, अस्पतालों से हो रहे गायब उन्होंने कहा कि अगर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कोई शिकायत कार्यालय को मिलती है, तो सम्बन्धित दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों के मालिकों के विरूद्ध सुसंगत श्रम अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।