25 नवंबर 2006 में कुशीनगर जनपद के मोहनमुंडेरा निवासी खैराती ने पूर्व विधायक अतुल सिंह के खिलाफ कप्तानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बिहार के बेतिया स्टेट की भूमि पर हियुवा ने मोहन मुंडेरा में सहभोज कर मंदिर का अवैध रूप से निर्माण कराया। फिर खुद हियुवा के लोगों ने अतुल सिंह के उकसाने पर दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पिटाई की। इस दौरान आरोपित ने दूसरे समुदाय के प्रति द्वेषपूर्ण भाषण दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को न्यायाधीश एमपी-एमएलए कुशीनगर विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दोषी पाए जाने पर अतुल सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है।