आसानी से GST फाइल करने के लिए डवलप करने होंगे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
मालिक को मुजराजीएसटी का मुजरा खदान मालिक को रिर्टन भरते समय रिफंड मिलेगा। रायल्टी पर जीएसटी लागू होने का सारा दायित्व खदान मालिक पर आएगा तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। कितना भार
लाइम स्टोन खदानों से भरकर आने वाली गाडिय़ों में सामान्यत 15 टन पत्थर आता है। 18 प्रतिशत जीएसटी राशि रायल्टी के साथ वसूलने पर 342 रुपए अतिरिक्त खदान मालिक को भुगतने पड़ेंगे। प्रतिफुट पर इसकी लागत 23 पैसे आएगी।
जानिए क्या हुआ ऐसा की
कोटा रेलमंडल की आय में 25% हुआ इजाफा, कमाए करोड़ो रुपये दो तरह के रवन्ने, दो तरह से वसूलीरामगंजमंडी व झालावाड़ जिले की लाइम स्टोन खदानों में दो तरह के रवन्ने खनिज विभाग द्वारा ऑन लाइन जारी किए जाते हैं। एक रवन्ना डेंड राशि जमा कराने के बाद जारी किया जाता है जिसमे डेंड राशि के बराबर के रवन्ने जारी होते हैं जिसको पेड रवन्ने की श्रेणी का कहा जाता है। इस तरह के रवन्ने लेते समय डेंड रेंट की कुल राशि का 18 प्रतिशत जीएसटी कर खदान मालिक को पहले जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद उसे रवन्ने जारी होंगे। इस रवन्ने से पत्थर भरकर निकलने वाली गाडिय़ों को किसी तरह का जीएसटी शुल्क रायल्टी संग्रहण चेकपोस्ट पर नहीं कटाना पड़ेगा, लेकिन अनपेड रवन्ने से निकलने वाले पत्थर से भरे ट्रक चालकों को कुल रायल्टी राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी चेकपोस्ट संबंधित रायल्टी संग्रहण करने वाले ठेकेदार के नुमाइंदों को अदा करनी पड़ेगी।
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सोमवार से करेंगे वसूलीरायल्टी संग्रहण ठेकेदार प्रबंधक दारासिंह ने बताया कि रायल्टी की कुल राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूली के आदेश आ चुके हैं। सोमवार से इसकी वसूली अनपेड रवन्ने पर की जाएगी। पेड रवन्ने पर खनिज विभाग जीएसटी राशि वसूलेगा।
अधीक्षण अभियंता पीएल मीणा का कहना है कि रायल्टी पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का आदेश रायल्टी संग्रहण ठेकेदार को भेज दिया है। एक जनवरी को यह आदेश आया था। संबंधित ठेकेदार को इसे भेज दिया गया है। अनपेड रवन्ने पर वह वसूली करेंगा।