समूह में रेल यात्रा करने के लिए अब किसी भी आरक्षण केन्द्र से टिकट बुक कराया जा सकेगा। पहले समूह में यात्रा की अनुमति के लिए मंडल कार्यालय आकर आवेदन देना होता था। अब 30 लोगों तक के ग्रुप रिजर्वेशन के लिए मंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब नजदीकी किसी भी आरक्षण कार्यालय पर जाकर 30 यात्रियों तक की बुकिंग सीधे करा सकेंगे।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजयकुमार पाल ने बताया कि पार्टी बुकिंग से संबंधित नए निर्देश रेल प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार 30 यात्रियों तक के लिए आरक्षण पर्यवेक्षक, स्टेशन मास्टर, सेक्शन सीएमआई को अधिकृत कर दिया है। 31 से लेकर 100 यात्रियों तक स्टेशन डायरेक्टर (राजपत्रित) या क्षेत्रीय प्रबंधक या सहायक वाणिज्य प्रबंधक को अनुमति प्रदान करने का अधिकार है। वहीं 100 से अधिक यात्री होने पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक को अधिकृत किया गया है।